उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए (Kanya Vivah Yojana) यूपी कन्या विवाह अनुदान योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को कुल 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसमें 35,000 रुपये उपहार के रूप में दूल्हा-दुल्हन को, और बाकी धनराशि विवाह आयोजन के लिए दी जाती है। इस लेख में हम योजना की पात्रता, आवश्यक दस्तावेज़, आवेदन प्रक्रिया, और इससे संबंधित अन्य जानकारी विस्तार से बताएंगे।

योजना का उद्देश्य
योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और वंचित परिवारों की बेटियों के विवाह में सहायता प्रदान करना है, ताकि विवाह समारोह में आने वाले वित्तीय बोझ को कम किया जा सके। यह योजना विशेष रूप से उन परिवारों के लिए बनाई गई है जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं।
पात्रता
यूपी कन्या विवाह अनुदान योजना के तहत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड हैं:
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 56,460 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदन केवल बीपीएल परिवारों के लिए मान्य है।
आवश्यक दस्तावेज़
योजना के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है:
दस्तावेज़ का नाम | विवरण |
---|---|
आधार कार्ड | आवेदक और वर-वधु दोनों का |
आय प्रमाण पत्र | माता-पिता का आय प्रमाण पत्र |
जाति प्रमाण पत्र | लड़की का जाति प्रमाण पत्र |
जन्म प्रमाण पत्र | आधार कार्ड, पैन कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र |
बैंक पासबुक | खाते की जानकारी के लिए |
विवाह प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध) | विवाह की पुष्टि के लिए |
आवेदन प्रक्रिया

यूपी कन्या विवाह अनुदान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार है:
- वेबसाइट पर जाएं: • समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें: • होमपेज पर “आवेदन करें” के विकल्प पर क्लिक करें। • आवश्यक जानकारी भरें जैसे कि नाम, पता, मोबाइल नंबर, और ईमेल आईडी।
- फॉर्म भरें: • बधू और वर का आधार कार्ड नंबर, नाम, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर भरें। • आवेदक की व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि नाम, माता-पिता का नाम, और आय भरें।
- दस्तावेज़ अपलोड करें: • सभी आवश्यक दस्तावेज़ जैसे कि आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और फोटो अपलोड करें।
- फॉर्म सबमिट करें: • सभी जानकारी को ध्यान से जांचने के बाद फॉर्म को सबमिट करें। • सबमिट करने के बाद आपको एक आवेदन संख्या प्राप्त होगी। इसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।
- ऑफलाइन दस्तावेज़ जमा करें: • आवेदन के बाद, प्रिंटआउट लेकर अपने ज़िले के समाज कल्याण कार्यालय में दस्तावेज़ जमा करें।
महत्वपूर्ण जानकारी
चरण | विवरण |
---|---|
कुल धनराशि | 1,00,000 रुपये |
आवेदन शुल्क | निःशुल्क |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन और ऑफलाइन |
संपर्क | समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश |
स्टेटस कैसे चेक करें?
- आवेदन की स्थिति चेक करने के लिए समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर जाएं।
- “आवेदन की स्थिति” विकल्प पर क्लिक करें।
- आवेदन संख्या और मोबाइल नंबर भरें।
- आपकी आवेदन की स्थिति स्क्रीन पर दिखाई देगी।
आवेदन के बाद का प्रक्रिया
- आवेदन करने के बाद, दस्तावेज़ों का सत्यापन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाएगा।
- सत्यापन के बाद, स्वीकृत राशि सीधे आवेदक के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी।
- फॉर्म से जुड़ी हर जानकारी और अपडेट आवेदक के मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से भेजी जाएगी।
निष्कर्ष:
यूपी कन्या विवाह अनुदान योजना गरीब परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है जो आर्थिक मदद प्रदान करती है। पात्रता शर्तें और सही दस्तावेज़ सुनिश्चित करके आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया सरल है और इसे घर बैठे ऑनलाइन पूरा किया जा सकता है।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
Q1: क्या आवेदन प्रक्रिया केवल ऑनलाइन है?
A: नहीं, आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से की जा सकती है। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद प्रिंटआउट और दस्तावेज़ समाज कल्याण कार्यालय में जमा करना होता है।
Q2: धनराशि कितने समय में प्राप्त होती है?
A: आवेदन के बाद दस्तावेज़ सत्यापन पूरा होने पर धनराशि 1-2 महीने के भीतर बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।
Q3: क्या बीपीएल कार्ड होना अनिवार्य है?
A: हां, बीपीएल कार्ड इस योजना के लिए अनिवार्य है।
Q4: योजना का लाभ कितनी बार लिया जा सकता है?
A: यह योजना केवल एक बार ही ली जा सकती है।
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Apply Mode | Online |
Department | Government of UP |
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